PM Kisan Maandhan Yojana 2026: 60 साल की उम्र के बाद ₹3,000 पेंशन, कौन कर सकता है आवेदन? जानें पूरी जानकारी

24 Oct 2026 · Sarkari Yojana

PM Kisan Maandhan Yojana 2026

60 साल की उम्र के बाद किसानों को ₹3,000 मासिक पेंशन

छोटे और सीमांत किसानों के लिए बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा की योजना

₹3,000 Monthly Pension 18–40 वर्ष आयु CSC Registration

PM Kisan Maandhan Yojana 2026: Quick Update

  • योजना का नाम: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY)
  • लाभार्थी: पात्र छोटे और सीमांत किसान
  • प्रवेश आयु: 18 से 40 वर्ष
  • पेंशन: 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ₹3,000 प्रति माह
  • मासिक अंशदान: प्रवेश की उम्र के अनुसार ₹55 से ₹200
  • सरकारी योगदान: किसान के अंशदान के बराबर
  • खेती योग्य भूमि: अधिकतम 2 हेक्टेयर, निर्धारित पात्रता शर्तों के अधीन
  • आवेदन का माध्यम: CSC के माध्यम से नामांकन
  • आधिकारिक पोर्टल: maandhan.in

PM Kisan Maandhan Yojana 2026 क्या है?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना केंद्र सरकार की एक स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना में शामिल पात्र किसानों को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन ₹3,000 प्रति माह मिलती है, बशर्ते वे योजना की निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

इस योजना में किसान को नामांकन के समय अपनी उम्र के अनुसार हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। केंद्र सरकार भी किसान के मासिक अंशदान के बराबर राशि पेंशन खाते में योगदान करती है। इस तरह किसान और सरकार दोनों पेंशन फंड में योगदान करते हैं।

महत्वपूर्ण: PM Kisan Maandhan Yojana, PM-KISAN सम्मान निधि योजना से अलग है। दोनों योजनाओं के उद्देश्य और लाभ अलग-अलग हैं। ₹3,000 की पेंशन पाने के लिए किसान को मानधन योजना में पात्रता के अनुसार नामांकन और नियमित अंशदान करना होता है।

PM Kisan Maandhan Yojana 2026: Overview

विवरण जानकारी
योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
अंग्रेजी नाम Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana
संक्षिप्त नाम PM-KMY
योजना का प्रकार स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना
लाभार्थी पात्र छोटे और सीमांत किसान
प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष
पेंशन शुरू होने की आयु 60 वर्ष
मासिक पेंशन ₹3,000
मासिक अंशदान ₹55 से ₹200, प्रवेश आयु के अनुसार
सरकारी योगदान किसान के अंशदान के बराबर
नामांकन का माध्यम Common Service Centre (CSC)
आधिकारिक वेबसाइट maandhan.in

PM Kisan Maandhan Yojana के मुख्य लाभ

इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को बुढ़ापे में नियमित आय उपलब्ध कराने के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। इसके मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं:

  • ₹3,000 मासिक पेंशन: 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर पात्र सदस्य को न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलती है।
  • सालाना ₹36,000: ₹3,000 प्रति माह की दर से पूरे साल में ₹36,000 पेंशन होती है।
  • सरकार का बराबर योगदान: केंद्र सरकार किसान के मासिक अंशदान के बराबर राशि जमा करती है।
  • बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा: योजना का उद्देश्य वृद्धावस्था में किसानों को नियमित आय उपलब्ध कराना है।
  • परिवार पेंशन: पेंशन प्राप्त कर रहे सदस्य की मृत्यु होने पर निर्धारित शर्तों के अनुसार पति या पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन मिल सकती है।
ध्यान दें: ₹36,000 सालाना पेंशन तभी बनती है जब पात्र सदस्य को ₹3,000 की मासिक पेंशन मिल रही हो। योजना में शामिल होने के बाद तुरंत पेंशन शुरू नहीं होती; पेंशन 60 वर्ष की आयु पूरी होने और लागू शर्तें पूरी होने पर मिलती है।

PM Kisan Maandhan Yojana Eligibility: पात्रता

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए किसान को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं। नामांकन से पहले निम्नलिखित बिंदुओं की जांच करें।

  • आवेदक भारत का नागरिक और पात्र छोटा या सीमांत किसान होना चाहिए।
  • नामांकन के समय आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • खेती योग्य भूमि की सीमा निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकतम 2 हेक्टेयर होनी चाहिए।
  • किसान का नाम संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में निर्धारित कटऑफ तारीख के अनुसार दर्ज होना चाहिए।
  • आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
  • आवेदक के पास बचत बैंक खाता या पात्र PM-KISAN खाता होना चाहिए।
  • योजना की लागू अपवर्जन शर्तों के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति पात्र नहीं होंगे।
महत्वपूर्ण: योजना की पात्रता केवल उम्र और जमीन के आधार पर तय नहीं होती। भूमि रिकॉर्ड की निर्धारित तारीख और योजना की अन्य शर्तें भी लागू होती हैं। आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल या CSC पर अपनी पात्रता की पुष्टि करें।

कौन किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं हो सकते?

योजना में कुछ श्रेणियों को बाहर रखा गया है। सामान्य तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित नियमों की जांच करना जरूरी है:

  • संस्थागत भूमि धारक।
  • वर्तमान या पूर्व संवैधानिक पदधारक और निर्धारित राजनीतिक पदों पर रहे व्यक्ति।
  • केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और संबंधित संस्थानों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी तथा कर्मचारी, लागू अपवादों के अधीन।
  • निर्धारित सीमा से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले कुछ सेवानिवृत्त व्यक्ति, लागू अपवादों के अधीन।
  • पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति।
  • डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे निर्धारित पेशेवर, जो संबंधित पेशेवर निकायों में पंजीकृत हैं और सक्रिय रूप से पेशे का अभ्यास करते हैं।

अपवर्जन से जुड़े नियमों में निर्धारित अपवाद हो सकते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक योजना नियमों के अनुसार अपनी पात्रता जरूर जांचें।

PM Kisan Maandhan Yojana: उम्र के अनुसार मासिक अंशदान

योजना में शामिल होने के समय किसान की उम्र के अनुसार मासिक अंशदान तय होता है। किसान को अपने अंशदान के बराबर योगदान केंद्र सरकार से भी मिलता है। नीचे दिए गए अंशदान उदाहरण योजना के निर्धारित योगदान ढांचे के अनुसार हैं।

नामांकन की उम्र किसान का मासिक अंशदान सरकार का मासिक योगदान कुल मासिक योगदान
18 वर्ष ₹55 ₹55 ₹110
20 वर्ष ₹65 ₹65 ₹130
25 वर्ष ₹80 ₹80 ₹160
30 वर्ष ₹105 ₹105 ₹210
35 वर्ष ₹150 ₹150 ₹300
40 वर्ष ₹200 ₹200 ₹400
नोट: ऊपर दी गई तालिका में कुछ आयु के उदाहरण दिए गए हैं। अन्य आयु के लिए लागू मासिक अंशदान अलग हो सकता है। नामांकन के समय CSC या आधिकारिक पोर्टल पर सिस्टम द्वारा निर्धारित वास्तविक राशि की पुष्टि करें।

किसान को ₹3,000 मासिक पेंशन कैसे मिलेगी?

इस योजना में नामांकन के बाद किसान को निर्धारित मासिक अंशदान देना होता है। केंद्र सरकार भी बराबर राशि का योगदान करती है। पात्र सदस्य के 60 वर्ष की उम्र पूरी करने और योजना की आवश्यक शर्तें पूरी होने पर न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन ₹3,000 प्रति माह मिलती है।

Step 1: किसान को पहले अपनी आयु, भूमि रिकॉर्ड और अन्य पात्रता शर्तें जांचनी चाहिए।
Step 2: पात्र होने पर नजदीकी Common Service Centre (CSC) के माध्यम से योजना में नामांकन करवाएं।
Step 3: नामांकन के समय उम्र के अनुसार निर्धारित शुरुआती अंशदान जमा करें और आगे के भुगतान की व्यवस्था पूरी करें।
Step 4: योजना में नियमित अंशदान करते रहें और अपने पेंशन खाते की जानकारी सुरक्षित रखें।
Step 5: 60 वर्ष की आयु पूरी होने और योजना की शर्तें पूरी करने पर निर्धारित मासिक पेंशन प्राप्त करने के पात्र होंगे।

PM Kisan Maandhan Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज

नामांकन से पहले निम्नलिखित दस्तावेज और जानकारी तैयार रखें। CSC पर आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि भी कर लें।

  • आधार कार्ड
  • बचत बैंक खाते की पासबुक या बैंक खाते का प्रमाण
  • बैंक खाता संख्या
  • IFSC कोड
  • मोबाइल नंबर
  • भूमि रिकॉर्ड और खेती योग्य जमीन से संबंधित विवरण
  • पति या पत्नी का विवरण, यदि लागू हो
  • नॉमिनी का विवरण
ध्यान दें: बैंक खाता संख्या और IFSC कोड सही होना चाहिए। नामांकन के समय आधार पर दर्ज नाम और जन्मतिथि के अनुसार जानकारी भरें।

PM Kisan Maandhan Yojana Online Apply कैसे करें?

इस योजना में नामांकन के लिए पात्र किसान नजदीकी Common Service Centre (CSC) पर जा सकते हैं। योजना के पोर्टल पर उपलब्ध लॉगिन या अन्य ऑनलाइन विकल्पों का उपयोग संबंधित प्रक्रिया और पात्रता के अनुसार किया जा सकता है।

Step 1: सबसे पहले Important Links सेक्शन में दिए गए Official Website लिंक को खोलें और योजना से संबंधित जानकारी पढ़ें।
Step 2: अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जरूरी जानकारी के साथ नजदीकी CSC पर जाएं।
Step 3: CSC ऑपरेटर को PM Kisan Maandhan Yojana में नामांकन करवाने के लिए कहें।
Step 4: आधार नंबर, नाम और जन्मतिथि का सत्यापन करवाएं। इसके बाद बैंक खाता, IFSC कोड, मोबाइल नंबर, पति या पत्नी और नॉमिनी से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं।
Step 5: सिस्टम द्वारा निर्धारित मासिक अंशदान की राशि जांचें। पहली किस्त की राशि निर्धारित तरीके से जमा करें।
Step 6: नामांकन के दौरान आवश्यक Auto Debit Mandate Form पर हस्ताक्षर करें। संबंधित ऑपरेटर प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म को सिस्टम में अपलोड करेगा।
Step 7: नामांकन पूरा होने के बाद Kisan Pension Account Number (KPAN) और उपलब्ध पेंशन कार्ड को सुरक्षित रखें।
महत्वपूर्ण: आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने से पहले अपनी पात्रता और मासिक अंशदान की पुष्टि करें। ऑनलाइन लॉगिन लिंक खुलने का अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति सीधे आवेदन कर सकता है। नामांकन के लिए लागू आधिकारिक प्रक्रिया का पालन करें।

पति या पत्नी को कितनी Family Pension मिलेगी?

योजना में पेंशन प्राप्त कर रहे सदस्य की मृत्यु होने पर, निर्धारित नियमों के अनुसार उसके पति या पत्नी को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था है। पात्र पति या पत्नी को सदस्य की पेंशन का 50% यानी ₹1,500 प्रति माह तक पारिवारिक पेंशन मिल सकती है, जब सदस्य ₹3,000 मासिक पेंशन प्राप्त कर रहा हो।

विवरण राशि
सदस्य की मासिक पेंशन ₹3,000
पात्र पति या पत्नी की पारिवारिक पेंशन ₹1,500 प्रति माह

पारिवारिक पेंशन योजना के निर्धारित नियमों और पात्रता शर्तों के अधीन है। यह लाभ सामान्यतः पति या पत्नी के लिए लागू होता है।

PM Kisan Maandhan Yojana Official Notice

योजना की जानकारी, पात्रता, अंशदान और नामांकन से संबंधित विवरण देखने के लिए Important Links सेक्शन में दिए गए Official Notification और Official Website लिंक का उपयोग करें।

PM Kisan Maandhan Yojana 2026: Important Links

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PM Kisan Maandhan Yojana 2026: FAQs

PM Kisan Maandhan Yojana में कितनी पेंशन मिलती है?

पात्र सदस्य को 60 वर्ष की आयु पूरी करने और योजना की शर्तें पूरी होने पर न्यूनतम ₹3,000 प्रति माह पेंशन मिलती है।

PM Kisan Maandhan Yojana के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए?

योजना में प्रवेश के समय आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

किसान को हर महीने कितना पैसा जमा करना होगा?

मासिक अंशदान नामांकन के समय किसान की उम्र पर निर्भर करता है। यह सामान्यतः ₹55 से ₹200 प्रति माह के बीच होता है।

क्या सरकार भी पेंशन योजना में पैसा जमा करती है?

हां। केंद्र सरकार पात्र सदस्य के मासिक अंशदान के बराबर राशि का योगदान करती है।

क्या सभी किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं?

नहीं। योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। आयु, खेती योग्य भूमि, भूमि रिकॉर्ड और अन्य निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं।

PM Kisan Maandhan Yojana के लिए कहां आवेदन करें?

पात्र किसान नजदीकी Common Service Centre (CSC) के माध्यम से नामांकन करवा सकते हैं। आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी भी देख सकते हैं।

क्या PM Kisan Maandhan Yojana और PM-KISAN सम्मान निधि एक ही योजना है?

नहीं। दोनों अलग-अलग योजनाएं हैं। PM-KISAN सम्मान निधि के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को सालाना ₹6,000 सहायता मिलती है, जबकि PM Kisan Maandhan Yojana पात्र सदस्यों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन की व्यवस्था करती है।

किसान की मृत्यु होने पर पति या पत्नी को कितनी पेंशन मिल सकती है?

योजना के नियमों के अनुसार पात्र पति या पत्नी को सदस्य की पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन मिल सकती है। ₹3,000 की पेंशन के आधार पर यह ₹1,500 प्रति माह होती है।

क्या 40 वर्ष की उम्र में योजना में शामिल हो सकते हैं?

हां, प्रवेश की निर्धारित आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। 40 वर्ष की उम्र में लागू अंशदान और पात्रता की पुष्टि CSC या आधिकारिक पोर्टल पर करें।

✅ निष्कर्ष

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जाती है। पात्र किसान 18 से 40 वर्ष की उम्र में योजना में शामिल हो सकते हैं और उम्र के अनुसार मासिक अंशदान जमा करते हैं। केंद्र सरकार भी बराबर योगदान करती है। निर्धारित शर्तें पूरी होने और 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सदस्य को ₹3,000 मासिक पेंशन मिलती है।

आवेदन करने से पहले अपनी उम्र, भूमि रिकॉर्ड और अन्य पात्रता शर्तें जांचें। जरूरी दस्तावेज लेकर नजदीकी CSC पर जाएं या Important Links सेक्शन में दिए गए आधिकारिक पोर्टल पर योजना की जानकारी देखें।

Vinay Kumar Sah

Vinay Kumar Sah

Founder, Website Developer & Content Publisher
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Vinay Kumar Sah is the Founder, Website Developer & Content Publisher of Raj Technical. He independently developed and manages the website and has over 2 years of experience in publishing Government Jobs, Sarkari Yojana, Admit Cards, Results, Admissions, Scholarships and Education Updates. Every article is personally researched, written, edited and published by him using official notifications and trusted sources to provide accurate and reliable information.

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